HADOTI HULCHAL NEWS

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मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रपत्रों में किया गया संशोधन

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झालावाड़। निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों को मतदाताओं हेतु सुविधानुकूल बनाने के लिए संशोधन किया गया है। इस संबंध में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) राधेश्याम डेलू की अध्यक्षता में बुधवार को मिनी सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित प्रपत्र 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी होंगे तथा इसी दिन से ईआरओ-नेट और इससे जुड़ी आईटी एप्लीकेशन्स में नए आवेदन पत्र और प्रक्रिया उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा निर्वाचन पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 के तहत कुल 12 प्रपत्रों 1, 2, 2ए, 3, 6, 7, 8, 11, 11ए, 11बी, 18 व 19 में संशोधन किया गया है।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष में चार तिथियां निर्धारित

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए अहर्ता तिथि 1 जनवरी के स्थान पर अब वर्ष में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। वहीं प्रपत्र-6 में संशोधन कर इसे केवल नए मतदाताओं के लिए कर दिया गया है, तथा इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरण के लिए आवेदन के प्रावधान को हटा दिया गया है। अनाथ होने पर कानूनी अभिभावक का विवरण अब रिश्तेदारों के विवरण के अन्तर्गत दिये जा सकने समेत अन्य संशोधन इस प्रपत्र में किये गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रपत्र-1 में प्रतिस्थापन ईपिक जारी करने के लिए आवेदन को समाप्त कर प्रपत्र-8 में इसका प्रावधान किया गया है। प्रपत्र-7 में मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। इसी प्रकार एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर निवास स्थानान्तरण के मामलों के लिए प्रपत्र 8-ए को समाप्त कर प्रपत्र-8 में ही इसके लिए प्रावधान किया गया है।

आपत्तियों की सूची में सुधार के लिए नया फार्म प्रस्तावित

आपत्तियों की सूची में सुधार के लिए मौजूदा फार्म-11 तथा 11-ए को संशोधित कर एक नया फार्म-11 बी प्रस्तावित किया गया है। जिसमें फार्म-8 में प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र के बाहर पते को स्थानान्तरित करने के लिए आवेदनों की सूची तैयार की जाएगी। इसी प्रकार से फार्म 7, 11, 11ए और 11 बी के अलावा सभी मतदाता प्रपत्रों में मतदाताओं के आधार विवरण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

मतदादा सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए फार्म 6-बी जारी

मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के लिए मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने और मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए एक नया फार्म 6-बी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि मतदाताओं का आधार विवरण मांगने के अतिरिक्त फार्म 1, 2, 2ए, 3, 18 तथा 19 में कोई महत्त्वपूर्ण बदलाव नहीं किये गए हैं। बैठक में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हरि शंकर शर्मा, सहा. आचार्य बहादुर सिंह मीना, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता ओम पाठक, शहर अध्यक्ष नफीस शेख, भारतीय जनता पार्टी से प्रभारी ओमप्रकाश जांगिड़, नन्दलाल वर्मा, नंदलाल वर्मा, बसपा के जिला प्रभारी रामभरोस बैरवा, मकसूद मंसूरी उपस्थित रहे।  

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