झालावाड़। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार शुरु करने के लिये लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिये 22 जुलाई को अग्रवाल धर्मशाला मनोहरथाना, 24 जुलाई को ग्राम पंचायत असनावर एवं 26 जुलाई को सेन्टर पब्लिक स्कूल पिडावा में सुबह 10 से सांय 5 बजे तक शिविर का आयोजन व्यापार मण्डल और प्रशासन के सहयोग से किया जावेगा। खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक-फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रॉन्सपोर्ट, मेडिकल स्टोर, केन्टीन, दूध व डेयरी वाले, तथा मांस व अण्डे वाले शीघ्र ही शिविर में आकर लाईसेन्स व रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन करें। लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन के आवेदन के लिये पहचान-पत्र, फोटो, बिजली-पानी का बिल तथा परमिशन से सम्बन्धित दस्तावेज आवश्यक रुप से साथ लावे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. साजिद खान ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुनिल कुमार शर्मा की द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार खाद्य कारोबारीयों के लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिये शिविर लगाये जावेगे। चिकित्सा विभाग यभी खाद्य कारोबारीयों से अपील करता है कि वे शिविर में आकर अपना लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन करवायें। बिना खाद्य व्यापार करने पर खाद्य मानक अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है।
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