HADOTI HULCHAL NEWS

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मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के तहत पिछड़े वर्ग की कन्याओं को विवाह के लिए मिल रही आर्थिक सहायता

 


झालावाड़। राज्य सरकार की तरफ से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के अन्तर्गत सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनके विवाह के समय 51 हजार रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। शेष सभी वर्गों की बीपीएल परिवारों की कन्याओं को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 41 हजार रुपए तक की सहायता राशि देय है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक गौरीशंकर मीना ने बताया कि उक्त योजना में अनुदान राशि के लिए निश्चित विवाह तिथि से छः माह तक ऑनलाईन आवेदन स्वयं की एसएसओ आईडी या ई-मित्र की एसएसओ आईडी के माध्यम से एसजेएमएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना का ये कन्याएं ले सकती है लाभ

मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना का अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार की कन्या, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार, अन्त्योदय परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा, पालनहार योजना में लाभान्वित परिवार, महिला खिलाड़ी, शेष सभी वर्ग के बीपीएल परिवार की कन्या, आस्था कार्डधारी परिवार की बालिका एवं विशेष योग्यजन व्यक्ति की बालिका लाभ ले सकती हैं।

योजना के लिए यह दस्तावेज हैं आवश्यक

योजना में आवेदन के लिए आवेदक का आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बीपीएल सूची, वर एवं वधु का विवाह पंजीयन, जन्म प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है। यदि आवेदिका विधवा पेंशन प्राप्त करती है तो आवेदन पत्र के साथ विधवा पेंशन का पीपीओ, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में वर्णित सदस्यों में ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण-पत्र आवश्यक है। योजना की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मिनी सचिवालय के कमरा नम्बर 138 व 139 में सम्पर्क कर सकते हैं।



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