अवमानक व मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ विक्रय करने पर की कार्यवाही
हाड़ौती हलचल न्यूज़ डिजिटल नेटवर्क
झालावाड़। जिले मे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लिए गये खाध पदार्थो के नमूनो के अवमानक एवं मिथ्याछाप पाये जाने पर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राधेश्याम डेलू द्वारा सात लाख चालीस हजार रूपये जुर्माना लगाकर दण्डित किया गया है। अभिहित अधिकारी खाध सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड डॉ.जी.एम.सैयद ने बताया की विभिन्न प्रकरणो का निस्तारण करते हुए न्याय निर्णयन अधिकारी झालावाड ने मैसर्स अशोक कुमार मनोज कुमार नया बस स्टैण्ड के चाय के नमूने के मिथ्याछाप पाये जाने पर विक्रेता पर 10 हजार रूपये, एवं निर्माता पर 40 हजार रूपये, मैसर्स चौरसिया नमकीन भण्डार चन्द्रावती ग्रोथ सेन्टर झालरापाटन के नमकीन मिथ्या छाप पाये जाने पर 50 हजार रूपये, मैसर्स कान्हा दूध डेयरी भवानीमंडी के दूध अवमानक पाये जाने पर 25 हजार रूपये, मैसर्स खण्डेलवाल टी टैडिंग कम्पनी भवानीमंडी के चाय मिथ्याछाप पाये जाने पर 50 हजार रूपये, मैसर्स आर.एस.मार्ट झालावाड के पैकड चावल मिथ्याछाप पाये जाने पर विक्रेता पर 10 हजार रूपये, एवं निर्माता पर 40 हजार रूपये, मैसर्स खण्डेलवाल टी टैडिंग कम्पनी भवानीमंडी से लिये गये घी कृष्णा के नमूने के मिथ्याछाप पाये जाने पर विक्रेता पर 10 हजार रूपये, वितरक पर 20 हजार रूपये, एवं निर्माता पर 1 लाख रूपये, मैसर्स शिवचंद हुकमचंद गुप्ता झालरापाटन के रिफाईण्ड सोयाबीन तेल दीपज्योति के मिथ्याछाप पाये जाने पर विक्रेता पर 10 हजार रूपये, एवं निर्माता पर 40 हजार रूपये, मैसर्स श्रीदेव दूध डेयरी बकानी दूध अवमानक पाये जाने पर 15 हजार रूपये, मै. गुप्ता किराना एवं मसाला पिसाई केन्द्र धानमंडी झालावाड के मिर्च पाउडर मिथ्याछाप पाये जाने पर 50 हजार रूपये, मैसर्स अग्रवाल स्वीट्स, गर्ल्स स्कूल के सामने झालावाड के मिल्क कैक अवमानक पाये जाने पर 15 हजार रूपये मैसर्स खण्डेलवाल मिष्ठान भण्डार चौथमाता बाजार झालावाड की दूध बर्फी के अवमान कपायेजानेपर 15 हजार रूपये मैसर्स श्रीकृष्ण दूध डेयरी मंगलपुरा झालावाड के दूध के अवमानक पाये जाने पर 15 हजार रूपये, मैसर्स बालाजी दूध डेयरी बकानी के दूध अवमानक पाये जाने पर 15 हजार रूपये, मैसर्स श्याम नमकीन भण्डार बडा बाजार झालावाड के नमकीन अवमानक पाये जाने पर 25 हजार रूपये मैसर्स राकेश टैडर्स, चन्द्रभागा रोड झालरापाटन के घी मधुसुदन मिथ्याछाप पाये जाने पर 50 हजार रूपये, मैसर्स पारीक रेस्टोरेंट फव्वारा चौराहा, झालावाड के अवमानक मावे के लडडू पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है उक्त जुर्माना राशी एक माह के भीतर जमा कराना आवश्यक है अन्यथा खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 96 के तहत भू-राजस्व के बकाया की भाती वसूली की कार्यवाही एवं अन्य नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जी.एम.सैय्यद ने बताया की राजस्थान सरकार व चिकित्सा विभाग का मुख्य उद्ेश्य राज्य में रहने वाले आमजन को स्वच्छ, पौष्टिक व सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाते हुये आमजन के स्वासथ्य का ध्यान रखा जावे ताकि निरोगी राजस्थान का सपना साकार हो सके।
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