HADOTI HULCHAL NEWS

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शुद्ध लिये युद्ध अभियान के तहत जिले में लगातार बडी कार्यवाही का दौर जारी, 244 लीटर अवधी पार कोल्ड ड्रींक की 172 बोतले मौके पर करवाई नष्ठ

खानपुर क्षेत्र में निरीक्षण कर लिये सैम्पल

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झालावाड़। शुद्ध लिये युद्ध अभियान के तहत जिले में लगातार बडी कार्यवाही का दौर जारी है। जिले के खानपुर क्षेत्र के दर्जन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के सैम्पल लिये गये। वही 244 लीटर अवधी पार कोल्ड ड्रींक की 172 बोतले मौके पर नष्ठ करवाई गयी। सीएमएचओ डॉ. सैय्यद बताया कि राजस्थान सरकार एवं जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सामग्री के सैम्पल लिये जा रहे है। प्रशासन,  चिकित्सा विभाग एवं माप तोल विभाग की टीम तीन प्रतिष्ठानों से मलाई बर्फी, मावा व मीठे मावों के सैम्पल खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लिये जिन्हे जॉच हेतु कोटा प्रयोगशाला भिजवाये जा रहे है। जहॉ से रिपोर्ट प्राप्त के आधार पर खाद्य कारोबारीयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। साथ ही उपखण्ड अधिकारी खानपुर के निर्देश पर नायब तहसीलदार रमेशचन्द्र की उपस्थिती पर 244 लीटर अवधी पार  कोल्ड ड्रींक की 172 बोतले मौके पर नष्ठ करवाई। 

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निरीक्षण टीम में भुअभिलेख निरिक्षक कमलेश मीणा, प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेन्द्र सिंह राठौर व सहायक बालमुकुन्द अहिता उपस्थित रहे। निरीक्षण टीम द्वारा आमजन को जागरुक करने वाले शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के मुखबीर योजना वाले पोस्टर्स विभिन्न प्रतिष्ठानों पर लगाये गये। विधिक माप विज्ञान झालावाड़ के नाप तोल अधिकारी दुर्गेश गुर्जर द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत काटों व तराजू में गडबडी व असत्यापित काटे पाये जाने पर जिले में अब तक 40000 हजार रुपये का चालान बनाकर राजकोष में जमा करवाया गया तथा सभी मिठाई के विक्रेताओं को मिठाई के साथ डिब्बे का माप नही करने हेतु पाबन्द किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी. एम. सैय्यद ने बताया कि शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत मुखबिर योजना के अन्तर्गत सूचनाकर्ता विभाग को जानकारी टोल फ्री नम्बर 181 पर दे सकते है सूचना का वेरिफिकेश करने के पश्चात् सम्बन्धित के विरुद्ध एक्ट के तहत कार्यवाही की जावेगी। सूचना के आधार पर लिए गए सैम्पल के खाद्य लैब में अनसेफ पाए जाने पर मुखबिर को 25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी तथा कोर्ट में चालान पेश होने पर शेष 26 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। कुल 51 हजार रुपये प्रदान की जावेगी। इसी प्रकार सैम्पल खाद्य लेब में अमानक पाया जाने पर मुखबिर को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 हजार रुपये तथा एडीएम कोर्ट में चालान पेश होने पर 5 हजार रुपये की राशि देय होगी।

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