HADOTI HULCHAL NEWS

HADOTI HULCHAL NEWS

शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत जिले में बडी कार्यवाही को दिया अंजाम, 110 किलों दुषित रसगुल्ले मौके पर करवाये नष्ठ

अकलेरा क्षेत्र में निरीक्षण कर लिये सैम्पल

hadoti hulchal

झालावाड़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.एम. सैय्यद ने बताया कि शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत अकलेरा क्षेत्र के आधा दर्जन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के सैम्पल लिये गये। राजस्थान सरकार एवं जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सामग्री के सैम्पल लिये जा रहे है। प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग की टीम दो प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुये 60 किलो एवं 50 किलो कुल 110 किलो दुषित रसगुल्ले मौके पर ही नष्ट करवायें।

hadoti hulchal

निरीक्षण टीम में उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार बी.एल. मीणा के नेत्रत्व में रसगुल्ले, मिठाई, दुध बर्फी, घी एवं मलाई बर्फी के सैम्पल लिये। निरीक्षण टीम द्वारा आमजन को जागरुक करने वाले शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के मुखबीर योजना वाले पोस्टर्स विभिन्न प्रतिष्ठानों पर लगाये गये। मापतोल अधिकारी दुर्गश गुर्जर द्वारा तीन प्रतिष्ठानों पर विधिक माप अधिनियम 2009 के अन्तर्गत असत्यापित काटे एवं काटो में गढबडी होन पर 6000 रुपये का चालान बनाकर राशि राजकोष में जमा करवाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण सक्सेना द्वारा निरीक्षण किये गये प्रतिष्ठानों पर साफ-सफाई रखने हेतु व्यापारियों का पाबन्द किया साथ ही लिये गये सैम्पल खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत जॉच हेतु कोटा लैब पर भिजवाये जावेगे। लैब से रिपोर्ट आने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी. एम. सैय्यद ने बताया कि शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत मुखबीर योजना के अन्तर्गत सूचनाकर्ता विभाग को जानकारी टोल फ्री नम्बर 181 पर दे सके है सूचना का वेरिफिकेश करने के पश्चात् सम्बन्धिक के विरुद्ध एक्ट के तहत कार्यवाही की जावेगी। सूचना के आधार पर लिए गए सैम्पल के खाद्य लैब में अनसेफ पाए जाने पर मुखबिर को 25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी तथा कोर्ट में चालान पेश होने पर शेष 26 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार सैम्पल खाद्य लेब में अमानक पाया जाने पर मुखबिर को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 हजार रुपये तथा एडीएम कोर्ट में चालान पेश होने पर 5 हजार रुपये की राशि देय होगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ