HADOTI HULCHAL NEWS

HADOTI HULCHAL NEWS

नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद हत्या के मामले में आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

झालावाड़। जिले के एक गांव में 2 वर्ष पूर्व एक नाबालिग की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पोक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि जिले में दो वर्ष पूर्व आरोपी लालचन्द बैरागी ने एक नाबालिग बालिका की बलात्कार के बाद हत्या कर कट्टे में भरकर मकान का ताला लगाकर भाग गया था। मामला थाना सदर में दर्ज हुआ था। सोमवार को इस मामले में पोक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रदीप कुमार वर्मा ने आरोपी लालचन्द बैरागी निवासी नयागांव सोयतकला मध्यप्रदेश को धारा 376 एबी, 377,302, 201 व पोक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करार देकर फांसी की सजा सुनाने हुए 20 हजार का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश वर्मा ने अभियुक्त लालचन्द को धारा 302 के अपराध का दोषी मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई । जिसमें बताया कि अभियुक्त की गर्दन में फंदा लगाकर तब तक लटकाया जाएं जब तक की उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। अभियुक्त को 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ